VOXDESH

ITR फाइलिंग 2025: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आखिरी तारीख नजदीक, समय रहते करें रिटर्न जमा

नई दिल्ली — वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। वेतनभोगी वर्ग के लिए यह एक बेहद अहम समय होता है, क्योंकि समय पर ITR फाइल करने से न केवल कानूनी जटिलताओं से बचा जा सकता है, बल्कि भविष्य में लोन, वीज़ा और सरकारी योजनाओं में भी यह दस्तावेज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित आखिरी तारीख इस वर्ष भी 31 जुलाई 2025 रखी गई है। अगर आपने अब तक ITR नहीं भरा है, तो देर करने का खतरा न उठाएं।

कौन-कौन से व्यक्ति ITR फाइल करने के लिए बाध्य हैं?

वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार, अगर आपकी कुल सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक है (बिना किसी छूट को घटाए), तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। विशेषकर वेतनभोगी कर्मचारी, जिनकी सैलरी बैंक खाते में आती है और जिनका TDS कटता है, उन्हें भी यह प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

ITR फाइलिंग अनिवार्य है अगर:

  • आपकी सालाना आय ₹2.5 लाख से ज्यादा है (पुरानी टैक्स प्रणाली में)

  • आप किसी कंपनी में निदेशक हैं

  • आप किसी विदेशी संपत्ति या इनकम के मालिक हैं

  • आपने किसी वित्तीय वर्ष में ₹1 करोड़ से अधिक बैंक जमा किया है

  • आपने ₹2 लाख से अधिक की विदेश यात्रा की है

ITR फाइल करने की अंतिम तिथि:

  • सामान्य टैक्सपेयर्स (सैलरी क्लास):
    🔹 31 जुलाई 2025

  • ऑडिट के अंतर्गत आने वाले व्यवसायी:
    🔹 31 अक्टूबर 2025

  • ट्रांसफर प्राइसिंग केस:
    🔹 30 नवंबर 2025

ध्यान दें: अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आपको विलंब शुल्क (लेटक फीस) और ब्याज देना पड़ सकता है।

लेट फाइलिंग पर क्या पेनल्टी लग सकती है?

अगर आप 31 जुलाई 2025 तक ITR दाखिल नहीं करते, तो आपको ₹5,000 तक की लेट फीस भरनी पड़ सकती है। हालांकि, अगर आपकी सालाना आय ₹5 लाख से कम है, तो यह शुल्क ₹1,000 तक सीमित होता है।

इसके अलावा, यदि टैक्स बकाया है और आपने समय पर भुगतान नहीं किया, तो 1% प्रति माह का ब्याज भी लग सकता है।

ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज़

  1. Form 16: आपके नियोक्ता द्वारा जारी किया गया TDS सर्टिफिकेट

  2. PAN और Aadhaar कार्ड

  3. बैंक स्टेटमेंट

  4. सैलरी स्लिप्स

  5. हाउस लोन या होम लोन का ब्यौरा (यदि हो)

  6. LIC, म्यूचुअल फंड, 80C, 80D आदि की रसीदें

  7. किराये की रसीदें (HRA क्लेम करने के लिए)

  8. कैपिटल गेन डिटेल्स (यदि शेयर या प्रॉपर्टी बेची हो)

ITR ऑनलाइन कैसे भरें? स्टेप बाय स्टेप गाइड

  1. https://www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं

  2. अपने PAN नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें

  3. “File Income Tax Return” पर क्लिक करें

  4. असेसमेंट ईयर चुनें – 2025–26

  5. “Individual” चुनें और फिर फॉर्म (ITR-1 या ITR-2) सिलेक्ट करें

  6. जरूरी डिटेल्स भरें, फॉर्म को रिव्यू करें

  7. वेरिफिकेशन के लिए OTP/डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करें

  8. ई-वेरिफाई करें और acknowledgment डाउनलोड करें

ITR-1 या ITR-2: कौन सा फॉर्म भरें?

स्थिति फॉर्म
केवल सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, अन्य इनकम ITR-1
सैलरी के साथ शेयर, म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन ITR-2
प्रोफेशनल या फ्रीलांसर्स ITR-3 या ITR-4

नोट: अगर आप सैलरी और एक से अधिक संपत्तियों से इनकम अर्जित कर रहे हैं, तो ITR-2 फॉर्म बेहतर होता है।

कौन कर सकता है ITR फाइलिंग में मदद?

  • CA या टैक्स कंसल्टेंट्स

  • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे ClearTax, Tax2Win, MyITReturn

  • इनकम टैक्स पोर्टल में खुद भी फाइलिंग संभव है — यह फ्री और सरल है

ITR फाइलिंग के लाभ

  1. लोन अप्रूवल में सहूलियत — बैंक लोन (होम, एजुकेशन, पर्सनल) के लिए ITR जरूरी

  2. वीज़ा आवेदन में मदद — विदेश यात्रा के लिए आर्थिक स्थिति का प्रमाण

  3. टैक्स रिफंड प्राप्त करना — ज्यादा TDS कटा हो तो वापस मिलेगा

  4. भविष्य में आय की पारदर्शिता बनी रहती है

  5. कानूनी अनुपालन में सहायता — टैक्स नियमों के अनुसार चलना अनिवार्य है

आखिरी समय की जल्दबाजी से बचें

हर साल आखिरी हफ्ते में वेबसाइट स्लो हो जाती है और टेक्निकल एरर आते हैं। इससे बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके फाइलिंग पूरी करें। आखिरी तारीख से पहले फाइल करने पर आप पेनल्टी, ब्याज और मानसिक तनाव से बच सकते हैं।

निष्कर्ष:

ITR फाइल करना केवल टैक्स से जुड़ा कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह आपकी वित्तीय समझदारी और ज़िम्मेदारी को दर्शाता है। विशेष रूप से वेतनभोगी वर्ग को चाहिए कि वे अपने दस्तावेज़ समय रहते तैयार करें और बिना देरी किए रिटर्न दाखिल करें।

याद रखें, समय रहते भरा गया ITR न सिर्फ आपको पेनल्टी से बचाता है, बल्कि कई महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों में आपकी मदद भी करता है।

डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी का उद्देश्य किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह देना नहीं है। अंतिम निर्णय लेने से पहले, इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी की पुष्टि जरूर करें या किसी प्रमाणित टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।

Leave a Comment